शुक्रवार, 26 मार्च 2010

विवाह पूर्व संबंध अपराध नहीं

विवाह पूर्व संबंध अपराध नहीं
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप (शादी से पहले साथ रहना) और यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई कानून दो बालिग लोगों को विवाह किए बगैर साथ रहने या यौन संबंध बनाने से नहीं रोक सकता। यह उनका अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि पौराणिक हिंदू कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण और राधा भी साथ रहते थे।
तो क्या सभी भोगी बाबाओं को क़ानून माफ़ कर देगा ?

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